बेतिया , अप्रैल 28 -- बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवैध हथियार रखने के एक मामले में बगहा की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
इस मामले में जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पदाधिकारी मुकेश कुमार दास ने मंगलवार को बताया कि यह फैसला बगहा के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी तारिक शमीम की अदालत ने सुनाया। दोषी अभियुक्तों की पहचान नवनीत तिवारी और अंशु कुमार के रूप में की गई है।
उन्होंने बताया कि मामला भैरोगंज थाना कांड संख्या 117/24 से संबंधित है, जिसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात साक्षियों को अदालत में प्रस्तुत किया गया, जिनके बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया।
अदालत ने आर्म्स एक्ट की दो अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है, जिसमें एक धारा में तीन वर्ष तथा दूसरी धारा में दो वर्ष के कारावास का आदेश दिया गया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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