बेतिया , जुलाई 18 -- पश्चिमी चम्पारण जिले में जबरन वसूली की नीयत से घर में घुसकर मारपीट कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्र की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मझरिया किशन गांव निवासी रामनारायण महतो एवं चंदन कुमार को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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