बैतूल , अक्टूबर 11 -- आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में मामला दर्ज होने के बाद आमला नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) नितिन बिजवे को पद से हटा दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और नियम उल्लंघन के आरोपों के चलते की है।
आदेश के अनुसार, संभागीय कार्यालय में पदस्थ अधिकारी वीरेंद्र तिवारी को आमला नगर परिषद का प्रभार सौंपा गया है। यह आदेश संयुक्त संचालक आर.एस. मंडलोई द्वारा जारी किया गया है।
ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि वर्ष 2016 से 2020 के बीच नितिन बिजवे ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी दीपाली बिजवे, पिता गुणवंतराव बिजवे और मां शोभा बिजवे की फर्मों को नगर परिषद से ठेके दिलाए। इन फर्मों को क्रमशः Rs.2.81 लाख, Rs.2.92 लाख और Rs.61 हजार के भुगतान किए गए। कुल Rs.6.35 लाख की राशि 23 मार्च से 9 अक्टूबर 2018 के बीच जारी की गई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, इन फर्मों ने जैम पोर्टल पर पंजीकरण कर निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था, जो सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा विभाग को नितिन बिजवे की लगातार अनुपस्थिति और अनुशासनहीनता की शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं।
इन सभी कारणों के चलते नगरीय प्रशासन विभाग ने उन्हें पद से हटाने का निर्णय लिया है। विभाग ने संकेत दिया है कि उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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