बेतिया , सितंबर 21 -- बिहार में पश्चिमी चम्पारण जिले की एक अदालत ने साठी थाना क्षेत्र में शराब पीने का विरोध करने से नाराज होकर पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने सोमवार को लछनौता बौद्ध टोला निवासी गुड्डू शाह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि घटना 26 नवंबर 2024 की है। साठी थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि गुड्डू शाह ने अपनी पत्नी गायत्री देवी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है।

सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पुलिस अवर निरीक्षक बिट्टू कुमारी ने गुड्डू शाह के घर के आंगन में गायत्री देवी का लहूलुहान शव पड़ा देखा। मौके पर ग्रामीण और परिजन भी मौजूद थे।

श्री यादव ने बताया कि परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी कि गुड्डू शाह को शराब पीने की लत थी और उसकी पत्नी गायत्री देवी इसका विरोध करती थी। घटना की सुबह करीब सात बजे गायत्री देवी गांव से बाहर नौराई बगीचे में शौच के लिए गयी थी। इसी दौरान उसका पति उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचा और बगीचे से सटी सड़क पर पत्नी को अकेला पाकर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

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