उज्जैन , अक्टूबर 15 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की अदालत ने पति की हत्या के मामले में पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने तीनों आरोपियों पर कुल 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

अभियोजन के अनुसार, 24 दिसंबर 2022 को भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के झिरन्या गांव में जितेंद्र बंजारा की हत्या कर उसका शव घर के पास एक गड्ढे में फेंक दिया गया था। जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी पूजा के राकेश से संबंध थे। जितेंद्र ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद विवाद हुआ। अभियोजन के अनुसार, इसके बाद पूजा, राकेश और ईश्वरसिंह ने मिलकर जितेंद्र की हत्या कर दी।

न्यायालय ने तीनों आरोपियों को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास, घर में घुसने के अपराध में पांच वर्ष और साक्ष्य मिटाने के अपराध में तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। मामले में 10 वर्षीय बालक की गवाही महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुई।

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