चंडीगढ़ , नवंबर 28 -- पंजाब चुनाव आयोग ने राज्य में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए आम चुनाव की घोषणा कर दी है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राज कमल चौधरी ने शुक्रवार को बताया कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की अवधि एक दिसंबर 2025 को संबंधित चुनाव अधिकारियों के कार्यालयों में शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि चार दिसंबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच पांच दिसंबर को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि छह दिसंबर 2025 है। सभी नामांकन पत्रों के साथ निर्धारित शपथ पत्र और यदि उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित है, तो संबंधित राजनीतिक दल का प्राधिकरण पत्र संलग्न करना होगा।

उन्होंने बताया कि मतदान 14 दिसंबर को प्रातः आठ बजे से सायं चार बजे तक मतपत्रों के माध्यम से होगा। डाले गये मतों की गणना 17 दिसंबर को इसके लिए स्थापित मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये चुनाव 23 जिला परिषदों के 357 ज़ोन और 154 पंचायत समितियों के 2863 ज़ोन (प्रत्येक ज़ोन के लिए एक सदस्य) के सदस्यों के चुनाव के लिए आयोजित किये जा रहे हैं। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 1,36,04,650 है (जिनमें 71,64,972 पुरुष, 64,39,497 महिला और 181 अन्य मतदाता हैं)। इन चुनावों के लिए जिलों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए 19,181 बूथ स्थापित किये गये हैं। श्री चौधरी ने बताया कि जिला परिषद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित व्यय सीमा 2,55,000 रुपये है, जबकि पंचायत समिति सदस्य के लिए व्यय सीमा 1,10,000 रुपये निर्धारित की गयी है।

उन्होंने बताया कि लगभग 96,000 कार्मिक चुनाव ड्यूटी पर तैनात किये जाएंगे। उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में आईएएस/वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

आयोग ने निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी प्रबंध कर लिए हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही, उम्मीदवारों और राज्य के मार्गदर्शन के लिए, इन चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता, संबंधित जिला परिषदों और पंचायत समितियों के क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की राजस्व संपदा में तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।

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