जयपुर , अक्टूबर 24 -- राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले में पंचायत समिति चौमूं के रिजर्व मतदान दल के एक कार्मिक एवं सहायक मतदान अधिकारी तृतीय को बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निलंबित कर दिया गया हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि यह कार्मिक गत 22 अक्टूबर से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहा। रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति चौमूं के रिजर्व मतदान दलों को चौमूं मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय राधास्वामीबाग में ठहराया गया था जहां एक सहायक मतदान अधिकारी तृतीय बिना किसी सूचना के चले गये। इस कार्मिक के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 13 के तहत निलंबित करते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को मुख्यालय निर्धारित किया है।
श्री नायक ने बताया कि गत 21 अक्टूबर को भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज से मतदान दलों की रवानगी के दौरान अनुपस्थित कार्मिकों की भी सूची तैयार की जा रही है। ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध भी शीघ्र ही राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 17 के तहत चार्जशीट जारी की जाकर जवाब तलब किया जायेगा। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की जाकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 (1ए) के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकेगा।
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