पंचकूला , अप्रैल 03 -- एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को भूखंड आवंटन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को पंचकूला स्थित केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने उन्हें और एजेएल के पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल वोरा को आरोपमुक्त कर दिया।
श्री वोरा का छह वर्ष पहले निधन हो चुका है, जबकि 78 वर्षीय श्री हुड्डा स्वयं अदालत में पेश हुए।
इससे पहले विशेष अदालत द्वारा आरोप तय किये जाने के खिलाफ श्री हुड्डा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। लगभग एक माह पहले न्यायाधीश त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि बिना पर्याप्त आधार के आपराधिक मुकदमा चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्यायालय ने यह भी कहा था कि प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं हो रहे हैं।
शुक्रवार को मामले की दोबारा सुनवाई के दौरान श्री हुड्डा के वकील एसपीएस परमार ने उनका पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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