चंडीगढ़ , अप्रैल 01 -- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) पंचकूला जोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए अप्रैल माह में चार दिन विशेष सुनवाई आयोजित करेगा। यह सुनवाई 6, 13, 20 और 27 अप्रैल को विद्युत सदन, सेक्टर-14, पंचकूला में आयोजित की जाएगी।

निगम के प्रवक्ता के अनुसार, जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के तहत 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा। इस मंच के तहत कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान गलत बिजली बिल, बिजली दरों से जुड़े विवाद, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर और वोल्टेज संबंधी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। हालांकि, बिजली चोरी, दुरुपयोग और दुर्घटना से जुड़े मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने से पहले पिछले छह महीनों के औसत बिजली बिल के आधार पर निर्धारित राशि जमा करवानी होगी। साथ ही यह प्रमाणित करना होगा कि मामला किसी अदालत या अन्य प्राधिकरण में लंबित नहीं है।

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