मुंबई , जनवरी 31 -- महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक सत्र न्यायालय ने शनिवार को श्री जोगधंकर को 19 वर्षीय छात्रा जान्हवी कुकरेजा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह घटना 2021 में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर एक पार्टी के दौरान हुई थी।
जोगधंकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अदालत ने उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि अदालत ने कुकरेजा की दोस्त दिया पाडलकर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत जोगधंकर को हत्या का दोषी पाया। शहर के बाहरी इलाके खार की निवासी जान्हवी कुकरेजा 31 दिसंबर, 2020 को भवाती हाइट्स में नए साल की पूर्व संध्या की पार्टी में शामिल हुई थीं। 1 जनवरी, 2021 की सुबह, वह परिसर के भीतर एक सीढ़ी के पास खून से लथपथ पाई गईं।
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