बड़वानी , अक्टूबर 11 -- मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में विशेष न्यायालय ने 11 वर्ष 9 माह की दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता 19 सप्ताह की गर्भवती है।
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) रेखा आर. चन्द्रवंशी ने पीड़िता की मां के आवेदन को स्वीकार करते हुए सीएमएचओ बड़वानी को तीन दिन के भीतर गर्भपात संबंधी कार्यवाही पूरी कर न्यायालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
सहायक निदेशक (अभियोजन) दुष्यंत सिंह रावत ने बताया कि न्यायालय ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत मेडिकल टीम गठित करने, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट और अन्य आवश्यक परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय को गर्भपात की नियत तिथि की जानकारी एक दिन पूर्व देने के लिए भी कहा गया है।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि गर्भपात के उपरांत भ्रूण को डीएनए परीक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। साथ ही राजपुर थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है कि वे पीड़िता को उसकी मां के साथ सीएमएचओ के समक्ष प्रस्तुत करें।
राजपुर थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने बताया कि पेट दर्द की शिकायत के बाद पीड़िता की सोनोग्राफी जांच में गर्भ का पता चला। जांच के बाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
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