नैनीताल , अप्रैल 08 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधम सिंह नगर स्थित किच्छा नगर पालिका के चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से 24 घंटे में जवाब देने को कहा है।
किच्छा निवासी नेमुलशान खान और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में सुनवाई हुई। इस मामले में कल भी सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य के अन्य नगर निकायों में चुनाव कराए जा चुके हैं तो किच्छा में चुनाव क्यों लंबित हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि किच्छा नगर पालिका का विस्तार वर्ष 2018 में किया गया और सिरोली कला, बंडिया, देवरिया और आजादनगर क्षेत्रों को इसमें शामिल कर दिया गया। हालांकि बाद में सरकार ने इसे बाहर कर दिया। न्यायालय में चुनौती मिलने के बाद इसे दोबारा शामिल कर दिया गया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पिछले लंबे की वर्षों से सिरोली कला नगर पालिका किच्छा का हिस्सा है। इस दौरान क्षेत्र में करीब पांच करोड़ रुपये के विकास कार्य भी कराये जा चुके हैं।अब इसे नगर पालिका से अलग किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद अभी तक यहां चुनाव नहीं कराये गये और प्रशासक ने कार्यभार संभाला है। जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि सिरोली कला को किच्छा नगर पालिका में बनाए रखते हुए शीघ्र चुनाव कराए जाएं।
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