नोएडा , मई 05 -- उत्तर प्रदेश में नोएडा शहर में बढ़ती देर रात पूल पार्टियों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला खेल अधिकारी के निर्देश पर नोएडा के सभी स्विमिंग पूल के संचालन समय को निर्धारित कर दिया गया है, जिसके तहत अब देर रात तक पूल खुला रखने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला खेल अधिकारी द्वारा मंगलवार को जारी निर्देशों की जानकारी दी गई जिसमें उन्होंने बताया कि स्विमिंग पूल का उपयोग सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक और शाम 4:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की गतिविधि, खासकर देर रात पूल पार्टी, पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

प्रशासन का कहना है कि हाल के दिनों में देर रात तक चलने वाली पूल पार्टियों से कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही थीं। शोर-शराबा, नशे की शिकायतें और स्थानीय निवासियों की परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

जिला खेल अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्विमिंग पूल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निरस्त करने से लेकर जुर्माना और अन्य कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं।

प्रशासन ने सभी क्लब, होटल और निजी स्विमिंग पूल संचालकों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है, ताकि शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहे।

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