नैनीताल , फरवरी 24 -- उत्तराखंड में सरोवर नगरी नैनीताल में नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी 72 वर्षीय ठेकेदार उस्मान खान की जमानत पर मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर आज न्यायमूर्ति आलोक महरा की पीठ में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कहा गया कि निचली अदालत में ट्रायल चल रहा है। गवाहों के बयान चल रहे हैं। कुछ के बयान होने शेष हैं। यह भी कहा गया कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दो बार यौन शोषण के आरोप लगाये हैं।
दूसरी ओर आरोपी की ओर से कहा गया कि अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया है कि यौन शोषण कब हुआ है। आरोपी ने जमानत की मांग करते हुए कहा गया कि पीड़िता और गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास है। अंत में अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय सुरक्षित रख लिया।
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