नैनीताल , मई 07 -- उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने तीन लोगों को 'गुंडा' एक्ट में निरुद्ध करते हुए जिला बदर घोषित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर थाना क्षेत्र की फौजी कॉलोनी पूछड़ी निवासी इमरान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 379, 411, 305(ए), 331(4) और 317(2) के अंतर्गत कुल पांच,मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के दुत्कानेधार निवासी नवीन सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत तीन और केवल सिंह निवासी मिश्रा घाट छोई, थाना रामनगर, के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत चार मुकदमे दर्ज हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों आरोपी लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, जिससे क्षेत्र में जन शांति तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने तीनों आरोपियों को 'गुंडा' एक्ट में निरुद्ध करते हुए उन्हें छह माह की अवधि के लिए जनपद नैनीताल की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित