हल्द्वानी/नैनीताल , जून 30 -- उत्तराखंड की पर्यटक नगरी नैनीताल समेत पूरे जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बुधवार 01 जुलाई से 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' नियम को प्रभावी तरीके से लागू कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) अरविंद पांडे की ओर से जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र जारी किए जाने के बाद जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है।
प्रशासन के निर्देशानुसार अब बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' संबंधी जागरूकता बोर्ड भी लगाए गए हैं। परिवहन विभाग और जिला प्रशासन इस व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रहे हैं।
इसके अलावा नैनीताल जनपद के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर टैक्सी एवं बाइक रेंटल से संबंधित प्रतिबंधों की जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड भी स्थापित किए गए हैं। इनका उद्देश्य पर्यटकों और वाहन चालकों को जिले में लागू नियमों की पहले से जानकारी देना है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडे ने बताया कि हाल के समय में दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में मौत और गंभीर रूप से घायल होने के मामलों में वृद्धि हुई है। जांच में अधिकांश मामलों में हेलमेट न पहनना प्रमुख कारण पाया गया। इसी को देखते हुए सड़क सुरक्षा के हित में यह निर्णय लिया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों पर कार्रवाई करना नहीं बल्कि हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जनपद में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
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