पटना , जनवरी 22 -- बिहार की राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पटना की एक अदालत ने आज मामले के अभियुक्त हॉस्टल मलिक की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
पटना सिविल कोर्ट की प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी प्रिंकी प्रियंका ने मामले में सुनवाई के बाद चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मकान मालिक मनीष कुमार रंजन की ओर से दाखिल की गई नियमित जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसे जमानत पर मुक्त करने से इंकार कर दिया। पुलिस ने इस अभियुक्त को 15 जनवरी 2026 को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा था।
गौरतलब है कि नौ जनवरी 2026 को पटना के चित्रगुप्त थाने की पुलिस ने मृतका शिवानी कुमारी( परिवर्तित नाम) के पिता के फर्द बयान एक मुकदमा दर्ज किया था।
आरोप के अनुसार मृतका अपने हॉस्टल में बेहोश पाई गई थी। मृतका के पिता ने अपनी पुत्री के शरीर पर चोट का निशान पाए जाने की बात कही थी साथ ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किए जाने का भी शक जाहिर किया था।बाद में इलाज के दौरान छात्रा की मृत्यु हो गई थी।
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