पटना , जनवरी 28 -- बिहार की राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में बुधवार को बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धाराएं जोड़ दी गईं।
पटना सिविल कोर्ट की प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी प्रिंकी प्रियंका की अदालत में पुलिस ने एक आवेदन देकर निवेदन किया कि इस मामले की पीड़िता नाबालिग थी इसलिए इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ने की अनुमति दी जाए।
आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया और प्राथमिकी में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने की इजाजत दे दी। पॉक्सो एक्ट की धाराएं जुड़ने के बाद अब मामले का अभिलेख पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत को भेज दिया जाएगा।
गौरतलब है कि 09 जनवरी 2026 को पटना के चित्रगुप्त थाने की पुलिस ने मृतका शिवानी कुमारी( परिवर्तित नाम) के पिता के फर्द बयान एक मुकदमा दर्ज किया था। आरोप के अनुसार मृतका अपने हॉस्टल में बेहोश पाई गई थी। मृतका के पिता ने अपनी पुत्री के शरीर पर चोट का निशान पाए जाने की बात कही थी साथ ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किए जाने का भी शक जाहिर किया था।बाद में इलाज के दौरान छात्रा की मृत्यु हो गई थी।
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