पटना , मार्च 24 -- बिहार की राजधानी पटना के एक हॉस्टल में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई )की विशेष अदालत ने मंगलवार को अपना अभिलेख बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की विशेष न्यायालय को सौंप दिया।
विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सीबीआई की प्राथमिकी वाला अभिलेख लंबित था जबकि मामले का मूल अभिलेख पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में सुनवाई के लिए लंबित है। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर सीबीआई ने अनुरोध किया था कि उसकी प्राथमिकी वाले अभिलेख को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत को भेज दिया जाए।
विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से इस संबंध में निर्देश मांगा था । निर्देश प्राप्त होने के बाद आज विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने सीबीआई की प्राथमिकी वाला अभिलेख पॉक्सो एक्ट की अदालत को सौंप दिया।
इस बीच पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि इस मामले के सूचक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में एक आवेदन दाखिल कर सीबीआई से मामले के अनुसंधान की अद्यतन स्थिति और प्रगति प्रतिवेदन मांगे जाने की प्रार्थना की है ।
गौरतलब है कि 09 जनवरी 2026 को चित्रगुप्त नगर थाना की पुलिस ने पीड़िता के पिता के बयान पर इस मामले की मूल प्राथमिकी दर्ज की थी । आरोप के अनुसार पीड़िता अपने हॉस्टल में बेहोश पायी गयी थी। पीड़िता के पिता ने अपनी पुत्री के शरीर पर चोट के निशान पाये जाने की बात कही थी। साथ ही, उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने का प्रयास किये जाने का भी शक जाहिर किया था। बाद में इलाज के दौरान पीड़िता की मृत्यु अस्पताल में हो गई थी। मृतिका को नाबालिग पाए जाने के बाद मामले का मूल अभिलेख पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत को सौंप दिया गया था । बिहार सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी । सीबीआई आरसी- 07/2026 के रूप में अपनी प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इस मामले में गिरफ्तार हॉस्टल मालिक मनीष रंजन जेल में बंद है। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत हॉस्टल मलिक मनीष रंजन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। इस मामले में अनुसंधान जारी है।
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