पटना , मार्च 12 -- बिहार की राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में गुरुवार को बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पौक्सो एक्ट) की विशेष अदालत ने हॉस्टल मलिक की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
पौक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन की अदालत में मामले के जेल में बंद अभियुक्त एवं शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आज तिथि निश्चित थी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपित को जेल से लाकर अदालत के समक्ष पेश किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई के अनुसंधानकर्ता के अनुरोध पर अदालत ने अपने प्रकोष्ठ में सुनवाई करने का निर्णय लिया। विशेष न्यायाधीश के प्रकोष्ठ में लगभग दो घंटे तक सुनवाई हुई। बाद में विशेष न्यायाधीश ने खुली अदालत पीड़िता के वकील की बहस सुनने के बाद मामले की जेल में बंद अभियुक्त हॉस्टल मालिक मनीष रंजन की ओर से दाखिल की गई जमानत फर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
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