बेतिया , अप्रैल 16 -- बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम बेतिया के वार्ड संख्या 24 के पार्षद एनामुल हक को दो से अधिक संतान होने का तथ्य छिपाने के आरोप में तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है।

आयोग ने वाद संख्या 04/2025 (जेबा जबीं बनाम एनामुल हक) की सुनवाई पूरी कर बुधवार को यह निर्णय सुनाया। आयोग के अनुसार एनामुल हक 4 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे, लेकिन उन्होंने गलत शपथ पत्र और भ्रामक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुनाव जीत लिया।

आयोग ने उन्हें बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(1)(एम) एवं 18(2) के तहत अयोग्य घोषित किया है। आयोग ने वार्ड 24 की सीट रिक्त घोषित करते हुए उस पर पुनः निर्वाचन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को उनके विरुद्ध गलत हलफनामा देने के मामले में विधिक कार्रवाई करने को कहा गया है।

चुनाव आयोग ने जांच रिपोर्ट में विलंब को गंभीर मानते हुए संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

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