पटना , अक्टूबर 08 -- भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुये पोस्टल बैलेट से मतदान करने की विशेष व्यवस्था की घोषणा की है।
निर्वाचन आयोग ने जन- प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यह प्रावधान अधिसूचित किया है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और मानक स्तर की दिव्यांगता वाले मतदाता अब पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने घर से मतदान कर सकेंगे। ऐसे मतदाताओं को इसके लिये फॉर्म 12-D भरकर, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर अपने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करना होगा।
बाद में विशेष रूप से गठित पोलिंग टीमें उनके घर जाकर वोट एकत्र करेंगी, जिससे इन नागरिकों को बूथ पर जाकर वोट डालने की आवश्यकता नहीं होगी।
चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि फायर सर्विस, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, ट्रैफिक नियंत्रण, एम्बुलेंस, विमानन और लंबी दूरी की रोड ट्रांसपोर्ट सेवाओं जैसे अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी, जो चुनाव के दिन ड्यूटी पर होंगे वे भी पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकेंगे। ऐसे कर्मचारी अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
इस बार आयोग ने चुनाव कवरेज के लिये अधिकृत मीडिया प्रतिनिधियों को भी 'अनुपस्थित मतदाता' की श्रेणी में शामिल किया है। उन्हें भी पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी, जिससे वे चुनाव ड्यूटी के चलते अपने मताधिकार से वंचित न रहें।
सेवा मतदाता को उनके पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से प्रत्याशियों की अंतिम सूची तैयार होते ही भेजे जायेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सेवा मतदाताओं को डाक खर्च नहीं वहन करना होगा।
निर्वाचन आयोग ने सभी रिटर्निंग ऑफिसर और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को इन नई व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दें, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और सभी हितधारकों को बराबर अवसर प्राप्त हो।
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