पटना , जून 18 -- बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पथ निर्माण विभाग के एक पूर्व कार्यपालक अभियंता की लगभग एक करोड़ चौदह लाख रुपए की आय से अधिक संपत्तियों को राजसात कर जब्त करने के आदेश दिए हैं।

निगरानी के विशेष न्यायाधीश सह अधिकृत पदाधिकारी की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत पथ निर्माण विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता अवधेश कुमार सिंह की लगभग एक करोड़ चौदह लाख रूपयों की आय से अधिक संपत्तियों को राजसात करते हुए एक माह के अंदर पटना के जिलाधिकारी को सौंपे जाने का आदेश दिया है । एक माह के अंदर संपत्तियों को नहीं सौंपे जाने की स्थिति में जिलाधिकारी संपत्तियों को जप्त करने के लिए अपने स्तर से कार्रवाई कर सकेंगे।

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