नयी दिल्ली , सितंबर 09 -- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने अपने वैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करने पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) से स्पष्टीकरण मांगा है।
आधिकारिक सूचना में बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि सीएक्यूएम के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को एचएसपीसीबी के साथ दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में आयोग के वैधानिक निर्देशों के अनुपालन को लेकर समीक्षा बैठक हुई।
आयोग के निर्देशों के तहत 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्र वाले सभी निर्माण एवं विकास स्थलों का पंजीकरण तथा धूल नियंत्रण उपायों की दूरस्थ निगरानी के लिए राज्य या दिल्ली सरकार के वेब पोर्टल पर कार्यशील वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है।
सूचना के अनुसार, सीएक्यूएम 2024 से एचएसपीसीबी के वेब पोर्टल के माध्यम से निर्माण एवं तोड़फोड़ वाले स्थलों के नमूना-आधारित दूरस्थ निगरानी कर रहा है। इस दौरान कई स्थलों पर वेब-कैमरा लिंक अधूरे या अपर्याप्त पाये गये। इसके अलावा गलत उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड, काम नहीं करने वाले वेब लिंक तथा लॉगिन के बावजूद कैमरों के ऑफलाइन रहने जैसी अनियमितताएं भी सामने आयी।
सीएक्यूएम ने 19 से 22 जून के बीच की गई दूरस्थ निगरानी में पाया कि पानीपत में पंजीकृत 213, सोनीपत में 457, फरीदाबाद में 168, गुरुग्राम उत्तर में 691 और गुरुग्राम दक्षिण में 484 सक्रिय निर्माण एवं विध्वंस स्थलों में अधिकांश के वेबकैम लिंक काम नहीं कर रहे थे। फरीदाबाद में केवल चार, गुरुग्राम उत्तर में छह और गुरुग्राम दक्षिण में पांच स्थलों के वेबकैम लिंक काम करते पाये गये।
आयोग ने इन निष्कर्षों की जानकारी आठ जुलाई को एचएसपीसीबी को देते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा था। इससे पहले भी आयोग ने प्रभावी दूरस्थ निगरानी के लिए एचएसपीसीबी को एक समर्पित टीम तैनात करने की सलाह दी थी, लेकिन इसमें अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।
सीएक्यूएम ने लगातार जारी अनियमितताओं और निर्देशों के अनुपालन में कमी को गंभीरता से लेते हुए एचएसपीसीबी को समीक्षा बैठक में आवश्यक जानकारी, विस्तृत जवाब और जारी नोटिसों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा तो हरिया बोर्ड ने अनुपालन की स्थिति और आयोग के निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
आयोग ने एचएसपीसीबी को अपने सभी आदेशों और वैधानिक निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा प्रभावी और निर्बाध दूरस्थ निगरानी के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने को कहा। गैर-अनुपालन वाले स्थलों को बंद करने सहित आवश्यक कार्रवाई करने और निगरानी एवं प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने का भी निर्देश दिया गया।
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