बैतूल , सितंबर 02 -- मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के मुलताई में नाले की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका परिषद ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। नगर पालिका ने तीन सितंबर को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निर्धारित की है। इसके लिए 18 कर्मचारियों का विशेष दल गठित किया गया है। कार्रवाई तहसीलदार न्यायालय के वर्ष 2019 के आदेश के आधार पर की जाएगी।

नगर पालिका के आदेश के अनुसार खसरा नंबर 400 में दर्ज 0.121 हेक्टेयर भूमि नाले के लिए आरक्षित है। आरोप है कि इस भूमि पर अतिक्रमण कर पक्के मकानों का निर्माण कर लिया गया है। नाले के पानी के बहाव वाले रास्ते को समतल कर निजी उपयोग में लिए जाने की बात भी सामने आई है।

इस संबंध में तहसीलदार मुलताई न्यायालय में राजस्व प्रकरण क्रमांक 0026 अ/68, वर्ष 2017-18 दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आठ मार्च 2019 को अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी करते हुए संबंधित लोगों को तीन दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। निर्धारित अवधि बीतने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

नगर पालिका के अनुसार राजस्व विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम मौके का निरीक्षण कर अतिक्रमण वाले हिस्से की पहचान पहले ही कर चुकी है। संबंधित स्थानों पर लाल निशान भी लगाए गए थे। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर अब पुराने न्यायालयीन आदेश के पालन के लिए व्यापक तैयारी की गई है।

कार्रवाई के लिए सहायक ग्रेड-1 जीआर देशमुख को अतिक्रमण दल का प्रभारी तथा प्रभारी राजस्व निरीक्षक संतोष शिवहरे को सहायक दल प्रभारी बनाया गया है। उपयंत्री महेश कुमार त्रिवेदी को आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर पालिका की योजना के अनुसार मौके पर दो पोकलेन, दो जेसीबी, दो ट्रैक्टर और दो ट्रॉलियां उपलब्ध रहेंगी। कार्रवाई की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। गठित दल में राजस्व निरीक्षकों के अलावा नगर पालिका के विभिन्न कर्मचारी, पंप अटेंडेंट और अन्य अमला शामिल किया गया है। कार्रवाई के दौरान महिला कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी।

नगर पालिका की कार्रवाई की तैयारी से नाले की जमीन पर निर्माण करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में की जा रही है। अतिक्रमण हटने से नाले के प्राकृतिक जल बहाव को बहाल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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