सासाराम , सितंबर 18 -- बिहार में रोहतास जिले के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जिला जज सप्तम सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) श्री अरविंद की अदालत ने शुक्रवार को दोषी धर्मवीर पासवान को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
इस मामले के विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 12 सितंबर 2024 की है। नौ वर्षीय बच्ची अपने घर से धर्मवीर पासवान के घर दूध पहुंचाने गयी थी। आरोप है कि आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर खूंटी चौकीदार के दालान के पास झाड़ी वाले स्थान पर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची के परिजनों ने सूर्यपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
श्री सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में करायी गयी।
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