चित्तौड़गढ़ , दिसम्बर 23 -- राजस्थान में चितौड़गढ के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम विशेष न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने के मामले में मुख्य आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष और उसके सहयोगियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त सुबराती उर्फ राजू को 20 वर्ष, सद्दाम और उसकी पत्नी सिमरन को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इन अभियुक्तों पर जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार वर्ष 2022 में मुख्य अभियुक्त सुबराती ने नाबालिग से दुष्कर्म किया और उसके गर्भवती होने पर गर्भपात करा दिया। इस कार्य में सह अभियुक्तों ने उसकी मदद की।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित