राजनांदगांव , अगस्त 08 -- छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस से आज प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 12.07.2026 को प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बड़ी लड़की 06.07.2026 की रात बिना बताए कहीं चली गई है। प्रार्थी की शंका के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 356/26, धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर 12.07.2026 को अपहृता बालिका को गुड़ाखु लाइन, राजनांदगांव से सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया था।
दिनांक 27.07.2026 को प्रार्थी ने पुनः थाने पहुंचकर जानकारी दी कि उसकी बेटी ने फोन पर महाराष्ट्र जाने की बात कही थी। इसके बाद 27.07.2026 को बालिका मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर घर लौटी और नंदई कोठार पारा (बसंतपुर) निवासी सुनील साहू के साथ विवाह करने की बात कही।
बालिका को 'सखी-वन स्टॉप सेंटर' भेजने के बाद धारा 180 बीएनएसएस के तहत उसके बयान दर्ज किए गए। पीड़िता ने बताया कि आरोपी सुनील साहू उसे महाराष्ट्र ले गया था, जहां मंदिर में शादी करने के बाद महाराष्ट्र बस स्टैंड के पास एक खंडहरनुमा कमरे में उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण में धारा 64(2)(एम) , 65(1), 87 बीएनएस तथा पाक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 जोड़ी।
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