बारां , जनवरी 31 -- राजस्थान में बारां के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाेक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय (संख्या दाे) ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को शनिवार काे दाेषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश जिला न्यायाधीश संवर्ग सोनिया बेनीवाल ने अभियुक्त शालू को किशोरी से दुष्कर्म करने का दाेषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार बारां के छबड़ा थाना क्षेत्र में अभियुक्त शालू किशोरी को चाकू दिखाकर सुने स्थान पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
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