पटना , जुलाई 07 -- िहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के जुर्म में मंगलवार को एक मंदिर के पुजारी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रूपये का जुर्माना भी किया। दुष्कर्म और बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम( पॉक्सो ऐक्ट )के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र स्थित मोहम्मदपुर गांव निवासी शैलेंद्र दुबे उर्फ लट्टू पंडित को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय दंड विधान की धारा 506 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 6 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 300000 रूपये दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

मामले के विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि मंदिर के पास खेल रही एक नाबालिग बालिका को बुलाकर दोषी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले की प्राथमिकी पटना के कदम कुआं थाना में वर्ष 2023 में दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने अदालत में आठ गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था।

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