आगरमालवा , अगस्त 01 -- मध्य प्रदेश के आगरमालवा में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म एवं बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता से बचाने वाला एक विशेष कानून (पॉक्सो एक्ट) के गंभीर प्रकरण में पुलिस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार कर ट्रांजिट वारंट पर मध्यप्रदेश लाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार जिले के बड़ौद पुलिस थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के संबंध में चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान गर्भवती होने की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा नाबालिग एवं उसके परिजनों से की गई विधिवत पूछताछ और जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग से संपर्क स्थापित कर उसे बहला-फुसलाकर विभिन्न अवसरों पर सुनसान स्थान पर बुलाया तथा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
प्राप्त तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना बड़ौद में भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान आरोपी कृष्णपाल सिंह (21) पिता मेहरबान सिंह सोंधिया निवासी ग्राम छायन पुलिस थाना बड़ौद के कर्नाटक जिला कलबुर्गी (गुलबर्गा) में होने की पुष्टि होने पर पुलिस टीम को तत्काल रवाना किया गया। पुलिस टीम ने कर्नाटक पहुंचकर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी बाद आरोपी को कलबुर्गी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट वारंट प्राप्त किया गया तथा समस्त वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आरोपी को मध्यप्रदेश लाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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