बैतूल , जून 22 -- मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की सारणी पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने दोनों आरोपियों को सोमवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया।

पुलिस ने आज यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार रविवार को थाना सारणी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बालिका के साथ आरोपी इमरान खान ने बुरी नीयत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। वहीं आरोपी के दादा मोहम्मद मुस्तफा ने पीड़िता को जातिसूचक अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर थाना सारणी में अपराध दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया।

पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं, पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आई) एवं 3(2)(वीए) के तहत प्रकरण दर्ज किया।

पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे तथा एसडीओपी सारणी प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में थाना सारणी पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में इमरान खान (18) पिता मुर्तजा अंसारी तथा मोहम्मद मुस्तफा (66) पिता दिलजान अंसारी, दोनों निवासी जैरी चौकी, शोभापुर, पाथाखेड़ा, सारणी शामिल हैं। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जयपाल इनवाती, उपनिरीक्षक प्रीति पालेवार तथा आरक्षक महेश भलावी और सैनिक सुभाष की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित