पटना , फरवरी 27 -- बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉस्को एक्ट की पटना स्थित एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में शुक्रवार को एक व्यक्ति को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 15 हज़ार रूपये का जुर्माना भी किया। पॉस्को की विशेष अदालत की न्यायाधीश सुश्री रिचा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के दनियावां थाना क्षेत्र निवासी परमजीत कुमार को पॉस्को एक्ट के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 15 दिन के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी । इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को 20 हज़ार रूपये का मुआवजा दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है ।
मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषी स्कूल जाते समय पीड़िता का पीछा करता और उसके साथ छेड़खानी करता था। मामले की प्राथमिकी दनियांवा थाना में दर्ज की गई थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में सात गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।
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