उज्जैन , अक्टूबर 19 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की तराना न्यायालय ने मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी शिवा उर्फ शिवनारायण निवासी ग्राम सतगांव, जिला शाजापुर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रेमा साहू ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत तीन वर्ष, भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 75 के तहत एक-एक वर्ष तथा धारा 115(2) के तहत तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं में कुल ढाई हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
अभियोजन के अनुसार, 11 जुलाई 2024 को माकड़ोन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आरोपी नाबालिग को अपने साथ ले गया और रास्ते में खेत के पास उसके साथ अश्लील हरकत की। आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। नाबालिग के चिल्लाने पर राहगीरों के पहुंचने से आरोपी भाग गया। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन के साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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