दरभंगा, मार्च 18 -- बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर शादी रचाने वाले एक युवक को पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।

दरभंगा जिला न्याय मंडल के बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने बुधवार को सदर थाना कांड सं. 367/18 से बने जीआर केस नं. 61/18 और 61(ए)/18 की सुनवाई पूरी कर दो अलग-अलग आदेश पारित किया है। अदालत ने जी आर केस नं. 61 (ए) /18 की सुनवाई के बाद मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के चपाही गांव निवासी रौशन कुमार को धारा 354 में पांच वर्षों का सश्रम कारावास और 10 हजार अर्थदंड, पॉक्सो की धारा 10 में भी पांच वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

वहीं जीआर केस नं. 61/18 में उसी गांव के सुधीर कुमार राय को भारतीय दंड विधान की धारा 366 में एक वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पारिजात ने बताया कि 12 सितंबर 2018 को रौशन कुमार, सुधीर कुमार राय समेत दस अभियुक्तों ने एक नावालिग लड़की का अपहरण कर रौशन कुमार से शादी करा दी, जिसकी प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने सदर थाना में कांड सं. 367/18 दर्ज करायी थी।

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