भीलवाड़ा , नवम्बर 28 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने एक नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने अभियुक्त इरफान को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 61 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। न्यायाधीश मिश्र ने इसी मामले में उसके साथी शादाब हुसैन को भी दोषी मानकर पांच वर्ष का कारावास की सजा सुनाई और 11 हजार रुपये का जुर्माना किया।

मामले के अनुसार 17 अगस्त 2024 को अभियुक्त इरफान और उसके साथी किशोरी को उसके नाना के दुर्घटना में घायल होने का झांसा देकर अपने साथ ले गये और उसे अपने घर पर बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म किया।

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