मधुबनी , अक्टूबर 26 -- िहार के मधुबनी जिले में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में दोषी को सोमवार को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने विभिन्न धाराओं में कुल आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधु रानी ने अभियोजन पक्ष की ओर से बहस करते हुए दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की थी।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत औंसी थाना क्षेत्र के बभनगामा गांव निवासी प्रेम कुमार भंडारी को सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में एक लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है।

अभियोजन के अनुसार, औंसी थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की 10 सितंबर 2023 को बिस्फी स्थित एक मंदिर में पूजा करने गई थी। इसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। घटना को लेकर पीड़िता के परिजनों ने शादी की नीयत से अपहरण करने का आरोप लगाते हुए बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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