दरभंगा , अगस्त 29 -- बिहार के दरभंगा जिले में बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में दोषी अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने शनिवार को जाले थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी मोहम्मद जमाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत यह सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पाराजित ने बताया कि अभियुक्त ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसे दिल्ली ले गया था। बाद में उसे मधुबनी जिला के सकरी बाजार में लाकर छोड़ दिया था।उन्होंने बताया कि अदालत ने जाले थाना कांड संख्या 159/2014 से संबंधित सत्रवाद संख्या 87/2017 मामले में 21 जुलाई 2016 को संज्ञान लिया तथा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का गठन किया गया। अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी और आठ दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।
अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद 20 अगस्त 2026 को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सजा की अवधि पर शनिवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की बात सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष का गहन परिसिलान करने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड विधान की धारा 363 के तहत अभियुक्त मोहम्मद जमाल को पांच वर्ष के कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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