नैनीताल , मार्च 31 -- उत्तराखंड उच्च ने नानकमत्ता के कौंधाखेड़ा गांव में शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग के मामले में आरोपी गुरविंदर उर्फ गुरी को अग्रिम जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद मंगलवार को यह आदेश पारित किया।
कोर्ट ने आरोपी को शर्तों के साथ राहत देते हुए निर्देश दिया कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा और बिना न्यायालय की अनुमति देश नहीं छोड़ेगा। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 06 मई की तिथि निर्धारित करते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
मामला विगत 09 मार्च का है, जब नानकमत्ता के कौंधाखेड़ा गांव में एक विवाह समारोह के दौरान डीजे और बैंड की धुन पर लोग नाच रहे थे। इसी बीच अचानक चली गोली से 30 वर्षीय बूटा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके दाहिने हाथ में गोली लगी थी।
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