श्रीगंगानगर , अगस्त 21 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की विशेष अदालत ने नशे के कैप्सूल और गोलियां रखने की आरोपी महिला और उसकी एक बेटी को 20-20 वर्ष और दूसरी बेटी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

विशिष्ट न्यायाधीश पलविंदरसिंह ने अभियुक्ता 67 वर्षीया धापादेवी सिकलीगर और उसकी बेटी पूनम को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये का जुर्माना और पूजा को सात वर्ष का कठाेर कारावास और 70 हजार रुपये का जुर्माना किया।

मामले के अनुसार पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 16 जून 2019 को तीनों अभियुक्ताओं से नशीले कैप्सूल और नशे की गोलियां बरामद की थीं।

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