भीलवाड़ा , जून 22 -- राजस्थान में भीलवाड़ा की नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलाें के विशेष न्यायालय ने डोडा चूरा की तस्करी करने के आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त सुरेश काला को नशील पदार्थों की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने नौ जनवरी 2020 को अभियुक्त सुरेश काला को कार में 63 किलो डोडा चूरा ले जाते गिरफ्तार किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित