श्रीगंगानगर , अक्टूबर 31 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (संख्या एक ) ने नशीली गोलियों की तस्करी के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय ने दिनेश कुमार को नशीली गोलियों की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार मुकलावा थाना क्षेत्र में 19 मार्च 2020 को पुलिस ने दिनेश कुमार से 980 नशीली गोलियां बरामद की थी।

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