हनुमानगढ़ , जनवरी 21 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम न्यायालय ने नशा तस्करी करने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त विनोद कुमार को नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार हनुमानगढ़ के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वर्ष 2019 में अभियुक्त विनोद कुमार से 1750 नशीली गोलियां बरामद की थीं।
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