हनुमानगढ़ , अक्टूबर 30 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ के नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने नशीली गाेलियां रखने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए गुरुवार को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष अदालत ने अभियुक्त मुकेश तथा हरदीप को अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उन पर दो दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार हनुमानगढ़ के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 20 अगस्त 2019 को मुकेश और हरदीप से 50 हजार से अधिक नशीली गोलियां बरामद की थीं।

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