श्रीगंगानगर , नवम्बर 28 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने नशीली गोलियां रखने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने बूटा सिंह रायसिख (44) को नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार हिंदुमलकोट थाना क्षेत्र में नौ अक्टूबर 2019 को पुलिस ने बूटा सिंह से प्रतिबंधित 2400 नशीली गोलियां बरामद की थीं।

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