सुल्तानपुर लोधी , अक्टूबर 11 -- पंजाब सरकार द्वारा नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए शुरू की गयी 'नशे के खिलाफ युद्ध' मुहिम के तहत शनिवार को गांव सेचां में नशा तस्करों द्वारा पंचायती जमीन पर बनाये गये घर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) के आदेश पर पीला पंजा चलाया गया।
उल्लेखनीय है कि थाना सुल्तानपुर लोधी के अंतर्गत पड़ने वाले गांव सेचां में सरबजीत सिंह उर्फ बब्बी पुत्र जरनैल सिंह, निवासी सेचां और उसकी पत्नी जसपाल कौर उर्फ सुमन पत्नी सरबजीत सिंह द्वारा गांव में लगभग सात मरले पंचायती जमीन पर कब्जा कर घर बनाया गया था। दोनों पति-पत्नी एनडीपीएस के 17 मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से पति के खिलाफ 10 और पत्नी के खिलाफ सात मामले दर्ज हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव तूरा ने बताया कि बी.डी.पी.ओ. सुल्तानपुर लोधी द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार पुलिस द्वारा अवैध कब्जाधारक पर कार्रवाई की गयी है। बी.डी.पी.ओ. ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा सरबजीत सिंह और उसकी पत्नी को पंचायती जमीन खाली करने के लिए पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 34 के तहत तीन बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन संबंधित अवैध कब्जाधारक द्वारा जमीन खाली नहीं की गयी। श्री तूरा ने बताया कि पंचायती विभाग द्वारा पुलिस को पंचायती जमीन का कब्जा लेने के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान करने हेतु लिखा गया था, जिसके तहत पुलिस सुरक्षा मुहैया करायी गयी। उन्होंने बताया कि कपूरथला पुलिस द्वारा नशे की रोकथाम और नशा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए दोहरी नीति के तहत काम किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि नशा पीड़ितों को नशा छोड़कर व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार के काबिल बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि इस सामाजिक बुराई को खत्म कर पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाया जा सके।
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