चम्पावत , मार्च 29 -- उत्तराखंड की चंपावत पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात तस्कर को मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम (पीआईटी एनडीपीएस एक्ट) के तहत निरुद्ध कर दिया है।

पुलिस की इस कार्रवाई को नशा तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के अनुसार जिले में अभ्यस्त अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मीना बाजार, लोहाघाट निवासी अभिषेक ओली के खिलाफ पीआईटी- एनडीपीएस एक्ट, 1988 के तहत निरुद्ध का प्रस्ताव शासन को भेजा गया।

गृह सचिव द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आरोपी के विरुद्ध निरुद्ध आदेश जारी कर दिए गए। इसके बाद लोहाघाट पुलिस ने अभिषेक ओली को गिरफ्तार कर जिला कारागार अल्मोड़ा में निरुद्ध कर दिया है। पीआईटी एनडीपीएस एक्ट, 1988 एक विशेष कानून है, जिसका उद्देश्य नशीले पदार्थों और मनःप्रभावी दवाओं के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक लगाना है। इस कानून के तहत बार-बार नशा तस्करी में लिप्त पाए जाने वाले अपराधियों को भविष्य में अपराध रोकने के लिए बिना मुकदमा चलाए भी निरुद्ध किया जा सकता है।

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