भोपाल/खंडवा , अक्टूबर 12 -- नवीन भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश में पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई है। खंडवा की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री अनिल चौधरी की अदालत ने जादू-टोने के शक में कुल्हाड़ी से पड़ोसी की हत्या करने वाले आरोपी चंपालाल उर्फ नंदू पिता जालम मेहर (23) निवासी ग्राम छनेरा, थाना पंधाना, को धारा 103(1) के तहत फांसी की सजा से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विनोद कुमार पटेल ने पैरवी की, जबकि विवेचना उप निरीक्षक रामप्रकाश यादव, चौकी प्रभारी बोरगांव द्वारा की गई।

मामला 12 दिसंबर 2024 की रात का है, जब आरोपी चंपालाल ने जादू-टोने के शक में अपने पड़ोसी रामनाथ बिलोटिया की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी शांतिबाई की रिपोर्ट पर थाना पंधाना में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया गया।

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