कटिहार , अक्टूबर 30 -- हायक श्रमायुक्त कार्यालय, कटिहार में नये श्रम कानूनों के संबंध में एक दिवसीय जागरूकता-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी, कटिहार एवं अध्यक्ष , बाल श्रमिक आयोग बिहार के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं लागू की गई हैं, जिससे नियोजकों और श्रमिकों दोनों के हितों की रक्षा होगी और कारोबार में सुगमता आएगी। उन्होंने विशेष रूप से ईंट-भट्ठा नियोजकों को नये प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का सुझाव दिया।

इस अवसर पर बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के माननीय अध्यक्ष अशोक कुमार बादल विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने सभी नियोजकों विशेष कर उपस्थित ईट भट्ठा संचालकों से किसी भी परिस्थिति में बाल श्रमिकों को नियोजित न करने तथा बाल श्रम मुक्त कटिहार के संकल्प को दोहराने की अपील की।

कार्यशाला में सहायक श्रमायुक्त, कटिहार, श्रम अधीक्षक, कटिहार, ई.एस.आई.सी. के शाखा प्रबंधक, विकास सिंह, अध्यक्ष, कटिहार मजदूर संघ, अर्जुन कुमार यादव, महासचिव, भारतीय मजदूर संघ, कटिहार, कपड़ा व्यवसायी संघ, ईंट-भट्ठा संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्य सहित जिले के सभी प्रमुख नियोजक एवं व्यावसायिक संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कटिहार सदर, राजा बाबू एवं हसनगंज के शानु कुमार झा द्वारा पी.पी.टी. के माध्यम से चारों श्रम संहिताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।विशेष रूप से न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन भुगतान, सामाजिक सुरक्षा,ईएसआई /ईएपफ कवरेज, महिला श्रमिकों के अधिकार और ईंट-भट्ठों के लिए निर्धारित मानकों पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम का समापन श्रम अधीक्षक, कटिहार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। कार्यक्रम को लेकर नियोजक संघों एवं श्रमिक संगठनों ने हर्ष व्यक्त किया।

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