हरिद्वार , मार्च 12 -- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर निजी सचिव परीक्षा-2024 का आयोजन शनिवार को हरिद्वार स्थित आयोग के परीक्षा भवन में किया जाएगा। परीक्षा दो सत्रों में संपन्न होगी। पहला सत्र प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरा सत्र अपराह्न दो बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित होगा।

हरिद्वार नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा को नकल विहीन,सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस अवधि में बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभा करने या जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है।

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। परीक्षा केंद्र के आसपास ध्वनि प्रदूषण भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा कोई भी व्यक्ति लाठी, चाकू, तलवार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं जा सकेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन या पेजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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